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सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने घटना के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय से समय-समय पर जांच और अन्य संबंधित पहलुओं की निगरानी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी।